UP सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवारों को अब मिलेगी 50 लाख की आर्थिक सहायता

Jun 17, 2020, 14:59 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को डबल कर दिया है. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया.

Uttar Pradesh government doubles financial help for martyrs families to Rs 50 lakh in Hindi
Uttar Pradesh government doubles financial help for martyrs families to Rs 50 lakh in Hindi

उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने सेना के जवानों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को डबल कर दिया है. यूपी का कोई भी जवान अब शहीद होगा तो उसके परिजनों को योगी सरकार 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया.

प्रस्ताव को हर किसी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी

योगी सरकार ने 16 जून 2020 को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा कि यूपी का कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो यूपी सरकार उनके परिवार को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. योगी सरकार के इस प्रस्ताव को हर किसी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी.

योगी सरकार ने क्या कहा?

योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को रखने के दौरान कहा कि उन लोगों के लिए (शहीदों के परिवार के लिए) कुछ भी किया जाएगा वह कम है. उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत छोटा है लेकिन हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं यह संतुष्टी है.

किन शहीदों को मिलेगी यह लाभ

योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार यूपी में रह रहा होगा ऐसे शहीदों के परिवारों को अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले यह आर्थिक सहायता 25 लाख रुपये की थी, जो उनके लिए बहुत कम थी.

योगी सरकार ने कहा कि इस आर्थिक सहायता का लाभ उन यूपी के शहीद परिवारों को मिलेगा जो यहां के मूलतः निवासी होंगे. उनका परिवार यहां रह रहा होगा. जवान की मौत ड्यूटी के दौरान होती है या वह शहीद होता है उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी.

फैसला कब से लागू होगा

यूपी सरकार के इस फैसले के तहत यदि शहीद विवाहित है और उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित है, तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी. शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी. शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में उनके माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी. यह निर्णय 01 अप्रैल 2020 से लागू होगा.

फैसला का प्रभाव

इस फैसले से अर्द्ध सैन्यबलों एवं सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा शहीद के परिवार को सम्बल प्राप्त होगा.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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