भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 13 अगस्त 2015 को बैंकों को बीमा कंपनियों के साथ गठबंधन करने की अनुमति प्रदान की.
यह निर्णय जल्द ही अधिसूचित किए जाने वाले ‘बैंकएसयूरेन्स’ के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है.
इस निर्णय से पहले कोई बैंक एक से अधिक बीमा कम्पनियों को के साथ अनुबंध नहीं कर सकता था. परन्तु लिए गए नए निर्णय के अंतर्गत एक बैंक “जीवन बीमा ” “गैर जीवन बीमा” और “स्वास्थ्य बीमा” श्रेणी के अंतर्गत 9 बीमा कम्पनियों को के साथ अनुबंध कर सकते हैं.
विदित हो यह दिशा निर्देश बैंकों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे.
इससे पूर्व इरडा ने ‘बैंकएसयूरेन्स’ मॉडल की समीक्षा लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था.
‘बैंकएसयूरेन्स’ मॉडल के बारे में
• ‘बैंकएसयूरेन्स’ एक फ्रेंच शब्दावली है जिसका अर्थ है बैंक के माध्यम से बीमा सेवाएँ प्रदान करना.
• इस मोडल के अंतर्गत बैंक बीमा कंपनियों के लिए एक प्रमुख वितरण चैनल के रूप में कार्य करते हैं और बदले में उन्हें लाभ उत्पन्न कराते हैं.
• इस मॉडल का जन्म फ्रांस में हुआ और जल्द ही अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया.
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