उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को 5 सितंबर 2012 को समाप्त कर दिया. डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी पर लगी रोक हटाते हुए 10 जुलाई 2012 से इसे लागू किया जाना है.
जुलाई 2012 और अगस्त 2012 में सेवानिवृत्त हुए पदोन्नति के पात्र कार्मिकों को दस जुलाई से ही नोशनल (प्रकल्पित) प्रोन्नति दी जाएगी. प्रोन्नति प्रक्रिया स्थगित रखने संबंधी बीती 19 जुलाई 2012 के आदेश को निरस्त कर दिया.
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर 3 सितंबर 2012 को मंत्रिमंडल के फैसले पर अमल करते हुए 5 सितंबर 2012 को मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने, सरकारी सेवाओं के कार्मिकों के लिए एक्स कैडर पदों के सृजन के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए.
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