कंपनी विधेयक-2013 को 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की. इस नए कंपनी कानून के अस्तिस्त में आने के बाद देश में उद्योगों के लिए बनाया गया करीब छह दशक पुराना कानून निष्प्रभावी हो जाना है. कंपनी विधेयक-2013 द्वारा कंपनी कानून 1956 का स्थान लिया जाना है.
कंपनी मामलों का मंत्रालय फिलहाल इस विधेयक के नए नियम एवं कानून तैयार कर रहा है. कानून के तहत नए कायदा कानूनों का मसौदा दो सप्ताह में सुनिश्चित हो जाने की उम्मीद है.
विदित हो कि राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक-2012 को ध्वनिमत से पारित किया था. लोकसभा ने इस विधेयक को दिसंबर-2012 में ही मंजूरी प्रदान की थी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation