केंद्र सरकार ने लगभग 9000 ऐसे गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपना वार्षिक वित्तीय रिटर्न नहीं दाखिल किया है.
कुल 10343 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अक्टूबर 2014 में अपना वार्षिक रिटर्न देने का आदेश दिया गया था.इसके तहत विदेश से मिली वित्तीय मदद की पूरी जानकारी देना अनिवार्य था.
लेकिन सिर्फ 229 गैर सरकारी संगठनों ने इस आदेश पर अमल किया और 8975 ने जानकारी नहीं साझा की.
ये कदम सरकार द्वारा ग्रीनपीस इंडिया की विदेशी फ़ंडिंग को रोकने और फ़ोर्ड फॉउन्डेशन को निगरानी सूची में रखे जाने के बाद उठाया गया .
उन सभी गैर सरकारी संगठनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है उन्होंने वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-12 में विदेशी फंडिंग समेत अपने वित्तीय रिटर्न नहीं दाख़िल किए हैं.
गृह मंत्रालय ने संबंधित जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इन गैर-सरकारी संगठनों की परिसम्पत्तियों का प्रबंध जनहित में किसी भी तरीके से करें.
ये सभी लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन क़ानून यानी एफसीआरए के कथित उल्लंघन करने के सम्बन्ध में रद्द किए गए हैं.
विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत इस कानून में पंजीकृत सभी गैर -सरकारी संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होते हैं, चाहे उन्हें उस वर्ष में विदेश चंदा मिला हो या न मिला हो.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation