राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर, राइका-रबाड़ी, गाडिया लोहार और बंजारा समुदायों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय पर 29 जनवरी 2013 को रोक लगा दी. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनके जैन की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाई. इस मामले पर अन्तिम सुनवाई 19 फरवरी 2013 को होनी है.
विदित हो कि राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जर तथा 4 अन्य समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय 28 नवंबर 2012 को किया था. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय किया गया था.
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