पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त विधेयक 2011 पारित किया गया. पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशी शराब व तंबाकू उत्पाद पर कर का प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा 29 अगस्त 2011 को की. हालांकि बीड़ी पर लगने वाले कर को नहीं बढ़ाया गया.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला आदि सामानों पर कर का प्रतिशत बढ़ा दिया. एमआरपी लेबल के विदेशी शराब पर कर 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया. बिना एमआरपी लेबल के शराब पर कर 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया.
राज्य में आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं बढ़ाया गया. साथ ही कलर टीवी, एसी तथा अन्य विलासितापूर्ण चीजों पर जो 13.5 फीसदी कर था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया. वैट की दर को भी अपरिवर्तित रखा गया. संपत्ति का बंटवारा, हस्तांतरण व लीज पर लगने वाले शुल्क में कटौती करके एकरूपता लाई गई.
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