भारत एवं बांग्लादेश ने 17 नवम्बर 2015 को समझौता ज्ञापन के मसौदे पर हस्ताक्षर किये. इसका उद्देश्य तटीय और प्रोटोकॉल मार्ग पर यात्री और क्रूज सेवाओं पर आपसी बातचीत करना था.
इस समझौते पर दोनों देशों की सचिव स्तर की बैठक में हस्ताक्षर किये गये.
बैठक की विशेषताएं
• यात्री एवं क्रूज़ पोत संचालन पर समझौता: दोनों देशों के सचिवों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसे दोनों देशों की सरकारों से अनुमति मिलने के बाद लागू किया जायेगा.
• पारगमन शुल्क भुगतान: बांग्लादेश की सरकार ने प्रति मीट्रिक टन के लिए 192.22 बांग्लादेशी टका का शुल्क तय किया. यह शुल्क आशुगंज में उत्तर-पूर्वी भारत में भेजे जाने वाले सामान पर लगाया जायेगा.
• बैंक गारंटी का भुगतान: बांग्लादेश सरकार ने कार्गो के प्रत्येक माल पर बैंक गारंटी दिए जाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया.
• विश्व बैंक की सहायता से प्रोटोकॉल मार्गों पर नदियों पर ड्रेजिंग : भारत-बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु यह तय किया गया कि बांग्लादेश अपने क्षेत्र में नदियों की ड्रेजिंग के लिए जानकारी मुहैया कराएगा. यह जानकारी
विश्व बैंक के पास जमा करायी जाएगी ताकि पीआईडब्ल्यूटीटी के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रोटोकॉल के अधीन हो रहे अवागमन की निगरानी की जा सके.
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