भारत तथा कनाडा के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को 29 अगस्त 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की. इस समझौते से कनाडा के क्यूबेक प्रांत में रह रहे भारतीय मूल के 40000 लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस समझौते को 2014 में लागू किया जाना है.
नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर किसी देश के साथ किये गये समझौते से सामाजिक सुरक्षा अंशदान के दोहरेपन को हटाता है. हालांकि इसमें मेजबान देश के कानून के अनुसार असंलग्न कार्मिकों को अपवाद के रूप में रखा जाता है. साथ ही, इस समझौते से पेंशन की सुवाह्यता (Portability) तथा मिलने वाले लाभों की क्षति को रोका जाता है.
किसी देश के साथ इस तरह के सामाजिक समझौते के अंतर्गत पांच-छह वर्षों के अल्पकालिक संविदा के आधार पर कार्य कर रहे रोजगार किये जाने वाले देश में सामाजिक सुरक्षा हेतु अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते, वे अपने मूल देश में सामाजिक सुरक्षा का अंशदान कर रहें हों.
भारत ने कनाडा के साथ-साथ लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड्स, मलेशिया तथा बेल्जियम के साथ इसी तरह के समझौते पहले ही किये हैं
Comments
All Comments (0)
Join the conversation