केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2012 के राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 16 जून 2012 को जारी का दिया. निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए.
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि- 30 जून 2012
- नामांकनों की जांच की अंतिम तिथि-2 जुलाई 2012
- उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि-4 जुलाई 2012
- चुनाव की तिथि, यदि आवश्यक हो तो-19 जुलाई 2012
इससे पहले 14 जून 2012 को जारी एक अन्य अधिसूचना के द्वारा आयोग ने राज्य सभा के महासचिव डॉ. वीके अग्निहोत्री को वर्ष 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव एसके गांगुली और दीपक गोयल को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया.
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 के नियम 3 के अनुसार निर्वाचन अधिकारी ने 16 जून 2012 को यह सार्वजनिक सूचना के द्वारा यह अधिसूचना जारी की है कि-
(i) उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावकों में से किसी एक अथवा द्ववितियकों द्वारा डॉ. अग्निहोत्री को कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) 30 जून 2012, से पूर्व नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है. यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी अनुपस्थित हो तो सहायक निर्वाचन अधिकारियों एसके गांगुली, संयुक्त सचिव दीपक गोयल संयुक्त सचिव राज्य सभा सचिवालय, के पास नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है.
(ii) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ इस बात का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उम्मीदवार का नाम उस संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में हैं, जहां वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है.
(iii) प्रत्येक उम्मीदवार को मात्र 15000 रुपये की राशि जमा करानी होगी. यह राशि निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करते समय नकद जमा करायी जा सकती है. अथवा पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है. दूसरे मामले में नामांकन पत्र के साथ वह रसीद जमा करनी होगी, जिसके अनुसार यह राशि उम्मीदवार द्वारा जमा करने की पुष्टि हो.
(iv) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रपत्र को उपर्युक्त कार्यालय से उपर्युक्त समय के भीतर प्राप्त किया जा सकता है.
(v) अधिनियम की धारा 5 बी की उपधारा (4) के तहत अस्वीकृत नामांकन पत्रों को छोड़कर, अन्यों की जांच 2 जुलाई 2012, सोमवार सुबह 11 बजे कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में की जाएगी.
(vi) उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावकों में से किसी एक अथवा द्वितीयक, जिसे लिखित में उम्मीदवार द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया हो, द्वारा अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट स्थान पर 4 जुलाई 2012 को दोपहर 3 बजे से पहले उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है.
(vii) चुनाव के लिए मतदान की स्थिति में, 19 जुलाई 2012, को नियमों के तहत निर्धारित मतदाता स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच चुनाव होगा.
इन अधिसूचनाओं और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं.
निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रपति चुनाव, 2012 के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव डॉ वीके अग्निहोत्री से नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि तक के बीच में पड़ने वाले रविवार और शनिवार यानि 16, 23 और 30 जून 2012 (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) सहित किसी भी कार्यदिवस में दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच उनके कार्यालय (कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली) में संपर्क किया जा सकता है.
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