भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक पर साढ़े चार करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई बैंक पर एक करोड़ रुपए जुर्माना लगाया. यह जुर्माना अपने ग्राहक को जानिए (नो योर कस्टमर-केवाईसी) मानक और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया. ऑन लाइन पोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी मुम्बई में 10 जून 2013 को दी. ये जुर्माना रिजर्व बैंक द्वारा इन तीनों बैंकों के कारपोरेट कार्यालयों और इनकी कुछ शाखाओं में मार्च 2013 और अप्रैल 2013 के दौरान उनके लेखा-रिकॉर्ड, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की जांच के बाद लगाया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि छत्तीस अन्य बैंकों के कारपोरेट कार्यालयों में भी ऐसी ही जांच चल रही है.
आरबीआई द्वारा लगया गया जुर्माना निम्नलिखित है:
बैंक का नाम | जुर्माना (रुपए में) |
एक्सिस बैंक | 5.0 करोड़ |
एचडीएफसी बैंक | 4.50 करोड़ |
आईसीआईसीआई बैंक | 1.0 करोड़ |
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