भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 अगस्त 2015 को केंद्रीय बजट 2015-16 की मनीकंट्रोल योजना अधिसूचित की. साथ ही बैंकों को फसलों पर दिए जाने वाले 3 लाख रूपए तक के ऋण में 2 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश भी दिया.
रिज़र्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि ऋण में 2 प्रतिशत की छूट वाली मनीकंट्रोल योजना का लाभ निजी तथा सरकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.
बैंक के अनुसार 3 प्रतिशत की अतिरिक्त मनीकंट्रोल योजना किसानों को ऋण चुकाने के तुरंत बाद उपलब्ध कराई जाएगी. इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2015-16 में किसानों द्वारा त्वरित भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण उपलब्ध होगा.
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 2 प्रतिशत की दर से ऋण जारी रखने के लिए कहा है. इस तरह पुनर्गठित ऋण के बाद दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर वापिस लाई जा सकती है.
पृष्ठभूमि
सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में मनीकंट्रोल योजना के तहत अल्पावधि की फसलों के लिए ऋण सहायता योजना की राशि 3 लाख रूपए रखने का प्रस्ताव रखा. इसके उपरांत 21 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने इस योजना का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों तथा नाबार्ड तक विस्तार करने का निर्णय लिया.
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