संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 7 अक्टूबर 2015 को कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने मानक न्यूनतम नियमों में संशोधन करके इसका नाम “नेल्सन मंडेला रूल” कर दिया है. यह नियम विश्व स्तर पर जेल कानूनों और नीतियों के विकास के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा.
इस नियम की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी और पिछले 60 वर्षों में यह दूसरी बार है जब इस नियम में संशोधन किया गया है. यह संशोधन मौजूदा नियमों के 35 प्रतिशत भाग में परिवर्तन करेगा और कैदियों को बेहतर मनुष्य के रूप में गौरव और रक्षा प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त यह संशोधन कैदियों को बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने पर बल डालता है और एकान्त कारावास एवं घुसपैठ खोजों पर भी अंकुश लगाता है. विदित हो जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी मानव संपर्क के 22 घंटे तक रखा जा सकता है और इसे 15 दिन तक विस्तारित किया जा सकता है.
कैद के दौरान मृत्यु होने पर यह नियम शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी जांच को बढ़ावा देता है.
इस नियम का नाम जेल में 27 वर्ष बिताने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के नाम रखा गया है.
अनुमोदित संशोधन अब भी समिति में है और इसे प्रवर्तित होने के लिए दिसंबर में होने वाली महासभा की स्वीकृति आवश्यक है.
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