राज्यसभा ने 12 मार्च 2015 को बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 को ध्वनि मत से पारित कर दिया. बीमा कानून (संशोधन) विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है.
बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के पारित होने के साथ ही बीमा कानून, 1938, साधारण बीमा (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 में भी संशोधन कर दिया गया.
यह विधेयक पहले 4 मार्च 2015 को लोकसभा में पारित किया गया था. राज्यसभा और लोकसभा में यह विधेयक सात वर्षों से लंबित था.
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