भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान हेतु कराए जा रहे केवाईसी (Know Your Customer, KYC) प्रक्रियाओं को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों से निपटने के लिए केवाईसी मानदण्डों में संशोधन किया. आरबीआई द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश 23 जुलाई 2013 को जारी किये गये.
आरबीआई के द्वारा संशोधित नियमो के अनुसार बैंक अधिक जोखिम वाले ग्राहकों से दो वर्ष में एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों से आठ वर्षों में एक बार तथा निम्न जोखिम वाले ग्राहकों से 10 वर्षों एक बार केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने के आदेश दिये.
आरबीआई के नये नियमों के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों से कारोबारी संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए वर्तमान पहचान की प्रणाली को ही अपनाये रखने की भी छूट होगी.
विदित हो कि केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों तथा ग्राहकों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में काफी दिक्कतें आ रहीं थीं. इसी समस्या से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में ढील दी.
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