सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता संबंधी कानूनी बाध्यता पर 17 सितंबर 2015 को रोक लगा दी. इसके तहत न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज कानून में किए गए बदलाव पर रोक लगा दी. राज्य सरकार ने चुनावों में शैक्षणिक योग्यता का पैमाना तय किया था, जिस पर विवाद था.
हरियाणा सरकार के इस फैसले का वामपंथी महिला संगठन ‘एडवा’ (AIDWA) की जगमती सांगवान ने चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता जगमती सांगवान ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार के इस फैसले से 83 फीसदी दलित महिलाएं चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगी.
विदित हो कि हरियाणा सरकार की ओर से नियमों में संशोधन पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए चार शर्तें लागू की गई थीं. इसमें महिलाओं और एससी वर्ग के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं और बाकी सभी के लिए 10वीं पास कर दिया गया था. इसके साथ ही सरकार ने पर्चा भरने से पहले घर में टॉयलेट होना, सहकारी बैंक का लोन और बिजली बिल समेत सभी सरकारी देनदारियों का भुगतान निपटाना व 10 साल की सजा के प्रावधान वाले मामलों में प्रत्याशी का चार्जशीटेड न होना को शामिल किया था.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App

Comments
All Comments (0)
Join the conversation