हरियाणा राज्य सरकार ने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम लागू किया. हरियाणा राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत उपमंडल स्तर पर एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल गठित करने का भी निर्णय लिया. एसडीएम को उपमंडल स्तर पर ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है तथा जिलास्तर पर उपायुक्त ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष होंगे.
हरियाणा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की है. माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत बेटों को अपने माता-पिता की सेवा व उचित देखभाल करने का प्रावधान है. इस कानून की अवहेलना होने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
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