New Governors: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र, बिहार समेत 12 राज्यों में बड़ा फेरबदल करते हुए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. साथ ही केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में भी नए उप-राज्यपाल की नियुक्ति की गयी है.
इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति सचिवालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जो राज्यपालों की नई नियुक्ति के बारें में है. ये नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी.
राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
Justice (Retd.) S Abdul Nazeer appointed as Governor of Andhra Pradesh. Governor of Andhra Pradesh Biswa Bhusan Harichandan appointed as Governor of Chhattisgarh. Governor of Chhattisgarh Anusuiya Uikye appointed as Governor of Manipur.
— ANI (@ANI) February 12, 2023
जस्टिस (रिटायर्ड) एस. अब्दुल नज़ीर भी बने राज्यपाल:
अयोध्या केस की सुनवाई करने और फैसला सुनाने वाली बेंच के सदस्य रहे जस्टिस (रिटायर्ड) एस. अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है. बिहार में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति की गयी है.
नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की लिस्ट:
क्र. सं | राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश | राज्यपाल/ उपराज्यपाल |
1 | अरुणाचल प्रदेश | लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक |
2 | सिक्किम | लक्ष्मण प्रसाद आचार्य |
3 | झारखंड | सी पी राधाकृष्णन |
4 | हिमाचल प्रदेश | शिव प्रताप शुक्ला |
5 | असम | गुलाब चंद कटारिया |
6 | आंध्र प्रदेश | जस्टिस (रिटायर्ड) एस. अब्दुल नज़ीर |
7 | छत्तीसगढ़ | बिस्व भूषण हरिचंदन |
8 | मणिपुर | सुश्री अनुसुइया उइके |
9 | नगालैंड | ला गणेशन |
10 | मेघालय | फागू चौहान |
11 | बिहार | राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर |
12 | महाराष्ट्र | रमेश बैस |
13 | लद्दाख | ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) डॉ. बी.डी. मिश्रा |
गवर्नर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
भारतीय संविधान आर्टिकल 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है.
आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है. राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है.
एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है. राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है हालांकि, राष्ट्रपति इससे पहले भी राज्यपाल को हटा सकते हैं.
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