आंध्र प्रदेश ने पास किया ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल

Dec 4, 2020, 17:19 IST

गेमिंग कानून में संशोधन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है

Andhra Pradesh passes bill banning online games
Andhra Pradesh passes bill banning online games

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इस बिल पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था.

राज्य के गृह मंत्री एम. सुचरिता ने यह बताया कि, आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग को लाने के लिए ही इस बिल में संशोधन किया गया था.

उद्देश्य

इस गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है.

राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन गैंबलिंग/ जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है.

मुख्य विशेषताएं

  • कई इंटरनेट वेबसाइट्स जो जुआ सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं, प्रामाणिक नहीं हैं और इन साइट्स की वैधता की जांच करने के लिए कोई नियामक उपाय नहीं हैं.
  • राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, कोई नियामक उपाय न होने के कारण, ऐसी साइट्स के लिए ग्राहकों को धोखा देना आसान हो जाता है.
  • उन्होंने यह भी कहा कि, इसमें सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी शामिल हैं.

बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना

  • संशोधन बिल के तहत, पहले अपराध के लिए सज़ा के तहत एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा.
  • इस कारावास की अवधि दो साल तक बढ़ सकती है और इसके बाद किये जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
  • इस बिल के तहत हर अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है.

अन्य विवरण

आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल लॉज़ (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2020 और तीन अन्य बिलों को ध्वनि मत से पारित कर एक्वाकल्चर सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,660 करोड़ रुपये वार्षिक योगदान देता है.

तीन बिलों में निम्नलिखित बिल शामिल हैं:

  • एपी फिश फीड (क्वालिटी कंट्रोल) बिल
  • एपी एक्वाकल्चर बीज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन विधेयक
  • आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020
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