एड्स संक्रमित के साथ कोई भी भेदभाव दंडनीय अपराध घोषित

Apr 25, 2017, 12:33 IST

एचआईवी व एड्स से संक्रमित व्यक्ति की पहचान का खुलासा हेतु अदालत के आदेश के बगैर संक्रमित व्यक्ति का नाम किसी को भी नहीं बताया जा सकता.

 aids एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के साथ किया जाने वाला किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार दंडनीय अपराध घोषित किया गया. इसके लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक नए एक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी.

प्रमुख तथ्य-

  • यह कानून एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है.
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसे 11 अप्रैल को लोकसभा और 21 मार्च को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया.
  • अब एचआईवी व एड्स से संक्रमित व्यक्ति की पहचान का खुलासा हेतु अदालत के आदेश के बगैर संक्रमित व्यक्ति का नाम किसी को भी नहीं बताया जा सकता.  
  • स्पष्ट आदेश है कि संक्रमित को ना ही नौकरी देने से वंचित रखा जा सकता.
  • किसी भी प्रकार के एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों को काम से भी नहीं निकाला जा सकता.
  • एचआईवी व एड्स से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भी उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता.
  • सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संपत्ति, मकान और जमीन किराये पर देने और लेने का अधिकार है.

सजा का प्रावधान

  • यदि कोई व्यक्ति एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार करता है तो उसे सजा के प्रावधान के तहत तीन माह से दो साल तक की कैद के साथ एक लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता.
  • नए नियम के तहत बीमा याजनाओं को लेकर भी कुछ बदलाव किये गए हैं.
  • एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के साथ संक्रमित की मंजूरी के बगैर ना ही उसकी एचआईवी जांच की जाएगी ना ही उसका उपचार ही किया जाएगा.
  • इस एक्ट में सभी राज्यों को संक्रमण को फैलने से रोकने और इसके उपचार हेतु हरसंभव प्रयास के भी आदेश दिये गए हैं.

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एचआईवी और एड्स से बचाव-

  • ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस या एचआईवी (human immunodeficiency virus or HIV) एक संक्रामक रोग है.
  • वर्ष 1980 की शुरुआत में इस रोग ने महामारी का रूप धारण करके 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला.
  • वर्तमान में, संसार के 33.4 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं या एड्स (AIDS) से ग्रसित है. अर्थात् वे एचआईवी की बीमारी की अंतिम अवस्था में हैं.

बचाव के उपाय -

  • यौन संचरण (sexual transmission) की सम्भावना को कम करें.
  • सिरिंज के द्वारा संक्रमण फैलने से बचाव करें.
  • एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में या एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथी के रूप में एचआईवी से स्वयं का बचाव करें.
  • एचआईवी के संपर्क में आने के बाद निदान हेतु कार्यवाही करें.
  • एचआईवी या एड्स हेतु उपचार कराएं.
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Education Desk

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