केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर नए नियम बना दिए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए ड्रोन नियम 2021 को पारित किया है, जो मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम की जगह लेंगे. यह जानकारी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी. इस पॉलिसी के अनुसार ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप और हमारे युवाओं की जबरदस्त मदद करेंगे. यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा. यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा.
"The new Drone Rules usher in a landmark moment for this sector in India. The new rules will tremendously help start-ups and our youth working in this sector," says PM Modi pic.twitter.com/uqSeEnmQyk
— ANI (@ANI) August 26, 2021
नए नियमों की सराहना
भारत में ड्रोन संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए हितधारकों द्वारा नए नियमों की सराहना की गई थी. अब सरकार ने नए नियमों को जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. जबकि ड्रोन संचालित करने की अनुमति के लिए शुल्क नाममात्र हो गया है.
नए नियमों के तहत समाप्त किए गए कुछ अनुमोदनों में यूनिक अधिकृत नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आपरेटर परमिट, अनुसंधान और विकास संगठन का प्राधिकरण और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण शामिल हैं.
अधिकतम जुर्माना
ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपये कर दिया गया है. हालांकि, यह अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में दंड पर लागू नहीं होगा.
सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण
हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. वहीं, सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा.
ड्रोन के आयात
ड्रोन के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी.
500 किलो के ड्रोन उड़ेंगे
सरकार ने नए ड्रोन नियमों में ड्रोन के वजन को 300 से 500 किलोग्राम कर दिया है. यानी कि अब 5 क्विटंल के ड्रोन उड़ाये जा सकेंगे. इनमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी. नए ड्रोन नियमों में अपने ड्रोन लाइसेंस को ट्रांसफर करना या रद्द करने के प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है.
अप्रूवल की आवश्यकता को हटा दिया गया
नए नियमों में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है. इसमें इसके इम्पोर्ट क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की मंजूरी, ऑपरेट परमिट आदि शामिल है.
ड्रोन को उड़ाने के लिए 3 जोन बनाए गए
ड्रोन को उड़ाने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं. इनमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन हैं. रेड और येलो जोन में उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए होगी. किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से ड्रोन को उड़ाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी.
ड्रोन में किसी भी तरीके के हथियार एक्सप्लोसिव या फिर खतरनाक वस्तुओं का रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. ड्रोन के इस्तेमाल से पहले ड्रोन की टेस्टिंग भी होनी चाहिए और साथ ही उसके मालिक को भी एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा. सरकार ने एक विशेष फार्म जारी किया है, जिसके जरिए ड्रोन से जुड़ा आवेदन कर सकते हैं.
पृष्ठभूमि
बता दें कि इससे पहले सरकार ने 15 जुलाई को नए ड्रोन कानूनों का मसौदा प्रकाशित किया था और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया 05 अगस्त 2021 तक मांगी थी. इस मसौदे पर लोगों की मिली प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के बाद ही इन नियमों को तैयार किया गया है.
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