केंद्र सरकार ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को ‘खाद्य सुरक्षा कानून’ में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया

Aug 24, 2020, 12:15 IST

केंद्र सरकार ने राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्‍यांगजनों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के तहत लाने को कहा है.

Centre directs states and union territories to cover eligible disabled persons under food law in Hindi
Centre directs states and union territories to cover eligible disabled persons under food law in Hindi

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 23 अगस्त 2020 को कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं. केंद्र सरकार ने राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्‍यांगजनों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के तहत लाने को कहा है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से कहा गया है कि एनएफएसए के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी करें. उनसे कहा गया है कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत शामिल किया जाए.

81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी

एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार देश में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न देती है. इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक रुपये से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है.

अंत्योदय अन्न योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों की कवरेज का प्रावधान है जो उक्त योजना के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार हो और ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुसार जो संबंधित राज्य की सरकार निर्दिष्ट करे उस प्रकार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में कवर किया जाए.

मुख्य बिंदु

• भारत सरकार का आत्म निर्भर भारत पैकेज उन व्यक्तियों के लिए है, जो एनएफएसए या किसी भी राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं. इसलिए दिव्यांग व्यक्ति बिना राशन कार्ड के भी आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं.

• चूंकि ये योजना 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगी और इसमें अभी एक सप्ताह शेष है, इसलिए इस विभाग ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और उन्हें आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ प्रदान करें.

• इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह योजना मई 2020 में शुरू हुई थी और यह माना गया था कि दिव्यांगों समेत बगैर राशन कार्ड वाले सभी पात्र लाभार्थियों को कवर कर लिया गया होगा.

• ऐसा समझा गया है कि अभी तक जो राशन उठाया गया है उसका उपयोग राज्यों द्वारा दिव्यांगों सहित बिना राशन कार्ड वाले पात्र लाभार्थियों को वितरित करने के लिए किया गया है. राज्यों से इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के बारे में

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को नवंबर तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है. एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है. इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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