Sahara Refund Portal: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को रिफंड वापस दिलाने के उद्देश्य से 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया.
गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि जमाकर्ताओं को पोर्टल पर अपना रेजिस्ट्रेशन कराने के 45 दिनों के भीतर उनको रिफंड मिल जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं का पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किया जायेगा.
सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। “सहारा रिफंड पोर्टल” के शुभारंभ कार्यक्रम से लाइव… https://t.co/TBmAukHaio
— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2023
मामलें में सुप्रीमकोर्ट ने दिया था दखल:
सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करें का आदेश जारी किया था.
क्या है सहारा रिफण्ड पोर्टल?
सहारा रिफण्ड पोर्टल, सहकारिता मंत्रालय द्वारा लांच किया गया है. इसके लांच करने का उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में लोगों के पैसे को वापस करना है. इन कोऑपरेटिव में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये जमा है. सहारा रिफण्ड पोर्टल के माध्यम से लोगों को रिफंड किया जायेगा.
किन्हें मिलेगा रिफंड?
सहारा समूह की जिन चार कोऑपरेटिव में लोगों के पैसे फसें है उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल है. इनमें निवेश करने वाले लोगों को ही रिफंड दिया जाएगा.
कितना पैसा वापस मिलेगा?
सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था. देश की शीर्ष अदालत ने जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) में हस्तांतरित करने का आदेश दिया था. गृह मंत्री ने आगे बताया कि 5,000 करोड़ रुपये के इस राशि से 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को रिफंड दिया जायेगा.
क्या पैन कार्ड है जरुरी?
जिन की निवेशकों की निवेश राशि 50 हजार से अधिक है उन्हें पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा. जिसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी और रिफंड के पात्र होंगे.
क्या है रिफंड की प्रक्रिया?
अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों को रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आवेदकों को आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर इंटर करना होगा, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई करना होगा.
इसके बाद 'नियम और शर्तो' के कॉलम पर I Agree पर क्लिक करना होगा. अगले स्टेप में आवेदको को 12 डिजिट वाला आधार नंबर दर्ज करना होगा जिसके बाद ओटीपी के माध्यम से आपकी पूरी डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी.
अगले स्टेप में आवेदकों को अपनी पूरी डिटेल्स जैसे पिता/पति का नाम और ईमेल आईडी आदि को दर्ज करना होगा और Next/Submit बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद PDF फॉर्म डाउनलोड हो जायेगा.
आगे की क्या होगी प्रक्रिया?
रजिस्ट्रेशन प्रकिया पूरी होने के बाद, डाउनलोड किया गए रजिस्ट्रेशन PDF फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर फोटो लगाकर साइन करना होगा. एब इस फॉर्म को 'CRCS सहारा रिफंड पोर्टल' पर अपलोड करना होगा. साथ ही आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी भी उपलोड करनी होगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य में उपयोग के लिए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखना होगा.
मोदी सरकार ने आज करोड़ों लोगों को आशा की नई किरण दी है। सहारा सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये फंसे हुए थे, उन्हें अब पारदर्शी तरीके से उनके रुपये वापस मिलेंगे।
— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2023
इसके लिए आज 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया जिस पर निवेशक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई… pic.twitter.com/aAaQx5tGLO
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