हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आठ अगस्त 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों में एक नयी ‘एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016’ लागू करने के राज्य परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी.
एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016 के बारे में-
- राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार यह स्कीम गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेवा, पलवल, रेवाड़ी, जींद और महेन्द्रगढ़ में चलाई जाएगी.
- उन्होंने कहा कि यह स्कीम, रेडियो कैब स्कीम, 2006 का स्थान लेगी.
- परिचालन के लाइसेंस, मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 74 व 76 के तहत दिये जाएंगे.
- परिचालन के लाइसेंस एकल, फर्म, सोसायटी, और कंपनी को दिए जाएंगे.
- परिचालन के लाइसेंस हेतु कंपनी हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.

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