इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन जैसे-जैसे पास आ रही है वैसे-वैसे टैक्सपेयर अपना ITR फाइल करने में लगे हुए है. इसके सम्बन्ध में आयकर विभाग ट्विटर के माध्यम से लोगों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए कह रहा है.
आमतौर पर ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर टैक्स से बचने के लिए विभिन्न तरीके के हथकंडे अपनाते है. कुछ टैक्स पेयर नकली रेंट रसीदों का उपयोग करते है. ऐसे में पकड़े जाने पर आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
Our gratitude to the taxpayers & tax professionals for having helped us reach the milestone of 4 crore Income Tax Returns (ITRs), 4 days early this year, compared to the preceding year!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 25, 2023
Over 4 crore ITRs for AY 2023-24 have already been filed till 24th of July this year as… pic.twitter.com/55mqTLGKfS
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाये हुए है नजर:
आयकर विभाग गलत या गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने वाले वेतनभोगी (salaried ) व्यक्तियों पर नजर बनाये हुए है और गलत पकड़ें जाने पर ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई भी कर रहा है. नकली किराए की रसीदें जमा करने, और झूठे दान वाली रसीदें जमा करने वालों को आयकर विभाग सक्रिय रूप से चिन्हित कर रहा है.
200% तक लग सकता है जुर्माना:
आयकर विभाग गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने वालो पर कुल आय पर लगने वाले टैक्स का 200% तक जुर्माना लगा सकती है. आयकर विभाग, आयकर की धाराओं के तहत जुर्माना लगा सकता है.
किराये पर है कर छूट:
वेतनभोगियों को मकान के किराये के लिए टैक्स में छूट दी जाती है. वेतनभोगी (धारा 10(13ए) के अनुसार) ₹1 लाख तक के किराए पर कर छूट का दावा कर सकते है. दुर्भाग्य से, कुछ व्यक्ति इस प्रावधान का लाभ उठा रहे हैं.
मिल सकता है आयकर से नोटिस:
ऐसे भी मामलें सामने आ रहे है जहां लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे है. जिस कारण करदाताओं को कर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं और उनकी कर छूट को मान्य करने के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं.
आयकर विभाग कई प्रावधानों के तहत कई कारणों से आयकर नोटिस जारी करता है. आम तौर पर, करदाता को अपना आयकर रिटर्न गुम होने या देर से दाखिल करने, गलत तरीके से दाखिल करने, गलत कर रिफंड का दावा करने के कारण नोटिस मिल सकता है.
आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत आयकर नोटिस जारी किया जाता है.
क्या है बचने के उपाय?
इसके लिए आपको सही जानकारी और सही रशीद शेयर करनी पड़ेगी साथ ही वेतनभोगी मकान के किराये के साथ मकान मालिक के पैन कार्ड का जिक्र भी कर सकते है. इससे आपको एक लाख रूपये तक के किराये पर छूट मिल सकती है.
इसके साथ ही आपको वैलिड रेंटल अग्रीमेंट का भी उपयोग करना होगा और पेमेंट के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग बेहतर होगा. साथ ही बिल का रिकॉर्ड भी अपने पास रखें.
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