गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक बढ़ाये अनलॉक के दिशा-निर्देश

Oct 28, 2020, 20:49 IST

कोविड -19 को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों में नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए अक्टूबर, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का पालन करने के लिए कहा गया है.

Ministry of Home Affairs extends Unlock guidelines till November 30
Ministry of Home Affairs extends Unlock guidelines till November 30

कोविड -19 को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों में  नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए अक्टूबर, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का पालन करने के लिए कहा गया है.

 

इस 27 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों को 30 नवंबर, 2020 तक आगे बढ़ा दिया है. ये दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर, 2020 को जारी किए गए थे.

गृह मंत्रालय के अनुसार, इनमें कोई भी नए बदलाव नहीं किए गए हैं और सभी प्रमुख गतिविधियों को पहले से ही अनुमति दी गई है, लेकिन रोकथाम क्षेत्रों (कन्टेनमेंट ज़ोन्स) में अब भी सख्त लॉकडाउन नीति का पालन किया जाएगा.

कोविड -19 को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों में  नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए अक्टूबर, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का पालन करने के लिए कहा गया है.

नियंत्रण क्षेत्र के बाहर सामान्य गतिविधियों की फिर से शुरुआत

जब से सरकार ने धीरे-धीरे नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों को खोल दिया था, तब से अधिकांश गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने की यह अनुमति, कुछ प्रतिबंधों के साथ दी गई है और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर यह अनुमति SOPs के अधीन भी है. ये सारी गतिविधियां शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, मेट्रो, सिनेमा, योग और प्रशिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, मनोरंजन पार्क से संबंधित हैं.

कुछ गतिविधियों के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करके, ऐसी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए निर्णय लेने की अनुमति दी गई है. ये गतिविधियां अनुसंधान विद्वानों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं. इसी तरह, 100 से ऊपर की संख्या में लोगों की सभा को अनुमति दी जा सकती है.

कुछ प्रतिबंधों के साथ मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियां

  • MHA द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को अनुमति.
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल.
  • परस्पर व्यापार के उद्देश्य से प्रदर्शनी हॉल.
  • थिएटर / सिनेमा / मल्टीप्लेक्स और इनमें 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ.
  • स्थान / अकादमिक / सामाजिक / सांस्कृतिक / मनोरंजन / राजनीतिक / धार्मिक कार्य या बंद स्थानों में कोई भी अन्य सभा-सम्मेलन, जिसकी क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

मौजूदा कोविड -19 में उपयुक्त व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश

गृह मंत्रालय के अनुसार, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थवर्द्धक व्यवहार अपनाने के साथ-साथ पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि विभिन्न गतिविधियों के फिर से शुरू होने के बावजूद, यह महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए उचित व्यवहार का पालन करने के लिए, 0  8 अक्टूबर, 2020 को तीन मंत्रों का अनुसरण करने के लिए व्यापक ‘जन आंदोलन’ शुरू किया था:

  • मास्क पहनें.
  • बार-बार हाथ धोयें.
  • 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

कोविड -19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

गृह मंत्रालय के अनुसार, कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए इन राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के प्रतिरोध के लिए उचित व्यवहार को लागू किया जा सके.

30 नवंबर तक नियंत्रण क्षेत्र में सख्त तालाबंदी (लॉकडाउन)

  • इस लॉकडाउन को सख्ती से 30 नवंबर, 2020 तक कोविड -19 कन्टेनमेंट जोन्स में लागू किया जाएगा.
  • सभी जिला अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद, सूक्ष्म स्तर पर इन नियंत्रण क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन्स) का सीमांकन करेंगे. इन क्षेत्रों में सख्त उपायों को लागू किया जाएगा और केवल महत्वपूर्ण गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी.
  • इन ज़ोन्स के बारे में जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर भी अधिसूचना जारी की जायेगी.

कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर कोई लॉकडाउन लागू नहीं होगा

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि, केंद्र सरकार के साथ किसी भी पूर्व परामर्श के बिना, ज़ोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा.

राज्य के भीतर और अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं

आगामी 30 नवंबर तक पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों के तहत, माल और लोगों की प्रत्येक राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसी सभी गतिविधियों के लिए किसी अलग अनुमति या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

संवेदनशील लोगों की सुरक्षा और देखभाल

ऐसे संवेदनशील लोग, जिनमें 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, उन्हें चिकित्सा उद्देश्यों और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है.

गृह मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है.

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