सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में पांच राज्यों को नोटिस जारी किया है. यह आदेश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया है.
चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस आदर्श गोयल की बेंच ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और गोवा की सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के लिए 30 अप्रैल 2012 और पुराने वाहनों के लिए 15 जून 2015 की तारीख तय की थी. हालांकि सभी को हिदायत थी कि समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
अदालत ने यह आदेश ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की तरफ से दायर जनहित याचिका पर दिया था. फैसले में कहा गया था कि ये आदेश ये राज्यों की भलाई के साथ जनहित में भी हैं.
इसके अतिरिक्त, यह केवल वांछनीय नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, कि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 129 के अनुसार प्रत्येक राज्य को इस अदालत के सांविधिक प्रावधानों या आदेशों का पालन करना है. संविधान के अनुच्छेद 129 में स्पष्ट शब्दों में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताते हुए इसके आदेशों की अवमानना की स्थिति में इसे दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है.

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