अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान शहरी भूमि (सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटिल्स) विधेयक 2016 पारित कर दिया. इसके साथ ही राजस्थान लैंड टाइटिल बिल लाने और पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है.
विधेयक जो मालिक को स्पष्ट टाइटिल देगा और अदालतों में मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी,को ध्वनिमत से पारित किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य मामूली शुल्क लेकर स्वामित्व का प्रमाणपत्र जारी कर शहरी इलाकों में गैर– कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है.
विधेयक की विशेषताएं–
• नगरपालिकाओं या राज्य विकास प्राधिकरणों द्वारा शासित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को मामूली शुल्क का भुगतान कर अपने जमीन पर स्वामित्व का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं.
• राज्य सरकार एक प्राधिकरण बनाएगी जिसका मुखिया भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा.
• यह जमीन के मालिकों से सभी दस्तावेज प्राप्त करेगा और राज्य के रिकॉर्ड से इसकी सत्यापन करेगा.
• अधिकारी पहले अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसकी गारंटी राज्य सरकार नहीं लेगी. अगर इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या विवाद पैदा नहीं होता है तब अधिकारी राज्य की गारंटी के साथ एक प्रमाणपत्र और मानचित्र मालिक को जारी करेगा.
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