टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 01 अगस्त 2019 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक और 'तीन तलाक' विधेयक आदि शामिल हैं.
राज्यसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019
यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है. सड़क हादसों को रोकने हेतु नए संशोधित बिल में कई नए प्रावधान किए गए हैं. इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है. नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है. इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं.
नए नियम के अनुसार यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख की मुआवजा दिया जाएगा. गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रु से बढ़ाकर 2000 रु कर दिया गया है.
दिल्लीवालों को बड़ी राहत, बिजली के फिक्स चार्ज में कटौती
बिजली के फिक्स्ड दरों में भारी कटौती की घोषणा होते ही दिल्ली के लोगों को फिर से एक बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, डीईआरसी द्वारा तय शुल्कों में भारी कटौती की घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इससे घरेलू श्रेणी के सभी ग्राहकों को बिजली बिल में भारी बचत होगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा. केजरीवाल सरकार ने घोषणा की कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी.
राष्ट्रपति ने ‘तीन तलाक’ विधेयक को दी मंजूरी, अब अपराध करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा
इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है. इस मंजूरी के साथ ही ‘तीन तलाक’ कानून अस्तित्व में आ गया है. यह कानून देश में 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा. संसद के दोनों सदनों में ‘तीन तलाक’ बिल पहले ही पास हो चुका है. वोटिंग के दौरान बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं.
तीन तलाक बिल 25 जुलाई 2019 को लोकसभा से पास हुआ था. यही बिल राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को पास हुआ था. राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे. राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. इस कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है. हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है.
वेदांता का देश की जीडीपी में 0.40 फीसदी योगदान: आईएफसी रिपोर्ट
वेदांता के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन कर Institute for Competitiveness (आईएफसी) ने एक रिपोर्ट जारी की है. वेदांता लिमिटेड, जिसे पहले सेसा स्टरलाइट/सेसा गोवा लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था. यह भारत में स्थित एक खनन कंपनी है. इसका मुख्य संचालन गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा में लौह अयस्क, जस्ता और एल्युमिनियम खदानों में है.
आईएफसी ने साल 2018 में इसी तरह रिलायंस जियो के दूरसंचार में प्रवेश से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन किया था. भारत में कंपनी के कारोबार के चलते साल 2012 से तांबे का शुद्ध निर्यातक बना हुआ था. लेकिन इसके तुतीकोरीन संयंत्र के बंद होने से यह स्थिति साल 2018-19 में बदल गयी.
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