इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 8 दिसंबर 2016 को ट्रिपल तलाक पर दिए गये एक फैसले में कहा गया कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक प्रक्रिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है. इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस निर्णय को शरीयत के खिलाफ बताया. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने का जिक्र किया.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है. उच्च न्यायालय ने कहा तीन तलाक की इस्लामिक कानून गलत व्याख्या कर रहा है. यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

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