ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के वकील हसन लतीफ ने 23 मई 2016 को दावा किया कि नशीद को ब्रिटेन में राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दिया गया है.
नशीद को श्रीलंका, भारत और ब्रिटेन की मध्यस्थता वाले एक समझौते के बाद जनवरी 2016 में रीढ से जुडी सर्जरी करवाने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी गयी थी. नशीद को उपचार के बाद मालदीव लौट आना था लेकिन वह लंदन में ही रहे.
मोहम्मद नशीद के बारे में:
• मोहम्मद नशीद वर्ष 2008 से 2012 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे.
• वे मालदीव डेमॉक्रेटिक पार्टी के संस्थापक भी है.
• उन्होने 7 फरवरी 2012 को पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
पृष्ठभूमि:
• नशीद ने फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी ताकि इसी मामले में गिरफ्तारी से बच सकें.
• नशीद को कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप में मार्च 2013 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
• फरवरी 2015 में, उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया क्योकि फरवरी 2012 में भ्रष्टाचार के आरोपों में जज अब्दुल्ला मोहम्मद की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वे खड़े नहीं उतर पाये जबकि वह राष्ट्रपति थे.
• 13 मार्च 2015 को मोहम्मद नशीद को एक आपराधिक कोर्ट ने आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत 13 साल की सजा सुनाई.
• 16 जनवरी 2016 को रीढ से जुडी सर्जरी करवाने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी गयी थी और उपचार के बाद मालदीव लौट आना था.
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