UP Hotel and Dhabas New Rules: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी रेस्टोरेंट-ढाबों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया.
इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, और रेस्तरां आदि की गहन जांच और सत्यापन सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि आम जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके.
यह भी पढ़ें:
यूपी के सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा कैसे करें अपलोड? देखें हर एक स्टेप
उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है, जिसे विमानन मंत्रालय से मिली मंजूरी? जानें
खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन:
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को और सख्ती से सुनिश्चित किया जा सके.
साथ ही उन्होंने सभी ढाबों, होटलों और रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि कैमरों की फीड को सुरक्षित रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस या प्रशासन उसे देख सके.
साफ-सफाई का विशेष जोर:
इसके अलावा, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, और खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क और ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य किया गया है. सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के कृत्यों से आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और नियमों की अवहेलना करने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
रेस्टोरेंट-ढाबों के लिए क्या है दिशा-निर्देश:
सीएम योगी ने बैठक में कड़े निर्देश देते हुए, खान-पान की गुणवत्ता में सुधार लाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
जांच और सत्यापन: प्रदेश के सभी ढाबों, होटलों और रेस्तरां की सघन जांच और वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाएगा.
खाद्य सुरक्षा: खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुसार, नियमों को और सख्त बनाया जाएगा और उनकी अवहेलना पर तुरंत कार्रवाई होगी.
सीसीटीवी कैमरे: सभी खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राहकों के बैठने के स्थान के अलावा किचन और अन्य क्षेत्रों को भी सीसीटीवी से कवर करना अनिवार्य है. साथ ही, सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा.
स्वच्छता का पालन: खान-पान के प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है। खाद्य पदार्थ तैयार करने और सर्व करने वाले कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना होगा.
प्रोपराइटर/मैनेजर की जानकारी: सभी प्रतिष्ठानों में संचालक, प्रोपराइटर, और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाना चाहिए.
यह भी देखें:
वाराणसी को पीछे छोड़, यूपी का यह शहर बना पर्यटकों की पहली पसंद, देखें टॉप 5 शहरों की लिस्ट
ऑस्कर 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी किरण राव की 'लापता लेडीज़'
Comments
All Comments (0)
Join the conversation