राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 1 सितंबर 2014 से असम सरकार द्वारा लागू किया जाएगा. राज्य में इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय गुवाहाटी में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई द्वारा बुलाई खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में 14 जुलाई 2014 को लिया गया था.
बैठक के दौरान राज्य सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में प्याज और आलू लाने का फैसला किया.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और असम सरकार का उपभोक्ता विभाग एनएफएसए को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा.
मुख्यमंत्री ने अमर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित स्टॉक सीमा की पर्याप्त व्यवस्था बनाने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों से कहा गया है जिससे कोई भी असामाजिक तत्व कालाबाजारी और जमाखोरी न कर सके.
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