गैर-वाणिज्यिक वाहनों व कारों पर लालबत्ती लगाने के बढ़ते चलन तथा इसके दुरूपयोग को रोकने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक नियम बनाने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने यह आदेश 05 अगस्त 2013 को जारी किये.
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी तथा न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को लालबत्ती के इस्तेमाल संबंधी नियम बनाने के आदेश देते हुए कहा कि लालबत्ती के साथ-साथ सायरन का दुरूपयोग करने वालों पर भारी जुर्माना भी होना चाहिए. इस संबंध में सरकार को दो सप्ताह के भीतर उत्तर देने को कहा गया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, “लालबत्ती व सायरन का प्रयोग सिर्फ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को ही सुलभ कराया जाना चाहिए. साथ ही, अधिक लालबत्तियों व सायरन वाली गाड़ियों के काफिले के गुजरने के दौरान आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए हमें सख्ती से निपटने की आवश्यकता है.”
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