बढ़ते प्रदूषण, गाड़ियों की संख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बेफजूल खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा (बैटरी चालित वाहन) को 2 जनवरी 2016 को मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है. मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी नियम व कानून ई-रिक्शा और रिक्शा चालक पर लागू होंगे. उत्तर भारत में दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में ई रिक्शा मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में लाया गया है.
क्या होंगे नियम कानून-
- ई रिक्शा चालक को ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
- ई रिक्शा चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आवश्यक होगा.
- ड्राइवरों को ई रिक्शा चलाते समय वर्दी पहनना भी जरूरी होगा.
- शहर में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी तैयार कर नोटिफिकेशन जारी करेगा.
- भविष्य में ई रिक्शा सेवा योजना आधुनिक शहरों के लिए परिवहन का अहम अंग बनेंगे.
परिवहन मंत्रालय की भूमिका -
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 8 अक्तूबर 2014 को सेंटर मोटर व्हीकल रुल्स 1989 में जरूरी बदलाव कर मोटर व्हीकल एक्ट-1988 में ई-रिक्शा को लेकर विशेष नियम कानून तैयार किये थे.
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नियम व क़ानून-
- 8 अक्तूबर 2014 को मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ई रिक्शा में रिक्शा चालक के अलावा केवल 4 यात्रियों को बैठाने की मंजूरी होगी. रिक्शा में केवल 40 किलो तक का ही सामान या लगेज रखा जा सकता है.
- ई रिक्शा को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. ई रिक्शा को शहर की उन्हीं सड़कों पर चलेंगे जहां स्थानीय प्रशासन और सरकार इसकी मंजूरी देंगे.
- पॉलिसी के मुताबिक ई रिक्शा में प्राथमिक चिकित्सा पेटी और अग्निशामक जरूरी है.
- ई रिक्शा चालक का नाम, पता, संपर्क नंबर आदि जानकारी रिक्शा के बायीं ओर लिखा होना अनिवार्य है.
- साथ ही, ई रिक्शा पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस नंबर 1073 होना अनिवार्य है.
- ई रिक्शा की लंबाई 2.8 मीटर, उंचाई 1.8 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये.
- ई रिक्शा चालक के पास फिटनेस प्रमाणा पत्र होना आवश्यक है.
परमिट की शर्त व नियम-
- कान्ट्रेक्ट कैरेज परमिट होना अनिवार्य
- चालक के पास लाइसेंस अनिवार्य
- चालक के पास और कोई ट्रांसपोर्ट साधन नहीं होना चाहिये
- केवल मालिक की मृत्यु पर ही ई-रिक्शा को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है.
- चालक के लिये ग्रे रंग की यूनिफार्म अनिवार्य है.
- रिक्शा के चारों ओर पीले रंग की चमकदार पट्टी लगी होना अनिवार्य है.
- ई रिक्शा चलाते समय चालक का किसी भी प्रकार का नशा, फोन आदि का प्रयोग करना सख्त मना है.
- ई रिक्शा से संबंधित जरूरी दस्तावेज
- मोटर व्हीकल पंजीकरण फार्म नंबर 20, बेचते समय फार्म नंबर-21, सेल इनवायस, बीमा दस्तावेज आदि
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