सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के लिए सिम कार्ड की बिक्री पर सेवा कर को अनिवार्य बताया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति एआर दवे की पीठ ने आइडिया सेल्युलर की याचिका को खारिज करते हुए और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह निर्णय दिया.
आइडिया सेल्युलर द्वारा दायर याचिका में उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सिम कार्ड की बिक्री पर सेवा कर देने के निर्देश को चुनौती दी गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सिम कार्ड की बिक्री से एक्टिवेशन और प्रोसेसिंग सेवाएं भी जुड़ी होती हैं. इसलिए मोबाइल सेवा कंपनी अपने ग्राहकों से सिम कार्ड के लिए जो राशि प्राप्त करती है, वह सेवा कर के रूप में कर योग्य है.
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