नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुले में कचरा जलाने पर 5,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया

Apr 29, 2015, 10:47 IST

एनजीटी के आदेशनुसार दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा

28 अप्रैल 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खुले में कचरा, पत्ते, प्लास्टिक तथा रबर जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है.

एनजीटी के आदेशनुसार इस तरह के किसी भी पदार्थ को जलाते हुए पाए जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. राजधानी की 30 प्रतिशत वायु पत्ते, कचरे एवं प्लास्टिक जलाने से प्रदूषित होती है.


एनजीटी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रदूषण से सांस संबंधित बीमारियां तथा कैंसर का भी खतरा बना रहता है. यह आदेश दीवानी अदालत की भांति लागू होगा अर्थात् इसे मानने के लिए पुलिस तथा संबंधित अथॉरिटी बाध्य होंगी.

खुले में कचरा जलाते हुए दिखने पर क्षेत्र के एसएचओ, नगर निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा संबंधित विभाग से शिकायत की जा सकती है. एनजीटी ने एक मोबाइल नंबर 9717593474 भी जारी किया है जिससे लोग मोबाइल द्वारा शिकायत दर्ज करा सकें.

इससे पहले दिसम्बर 2014 में एनजीटी ने खुले में कचरा न जलाने का आदेश जारी किया था किन्तु उसमें जुर्माने का प्रावधान नहीं था.

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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