नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 24 अप्रैल 2015 को दिल्ली के 9 पांच सितारा होटलों तथा 23 मॉल्स को वर्षा जल संचयन प्रणाली के मौजूद न होने अथवा इसके संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर पाने के कारण नोटिस जारी किया है.
नोटिस में एनजीटी ने आदेश दिया कि सभी होटलों एवं मॉल्स को 11 मई तक अपने पानी के स्त्रोतों तथा इससे संबंधित पिछले 6 महीने के सभी रिकार्ड्स देने का आदेश दिया है.
ट्रिब्यूनल का यह आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडबल्यू) एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के संयुक्त निरीक्षण के बाद आया. इस निरीक्षण के बाद वाणिज्यिक परिसरों, मॉल और होटलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपी गयी.
ट्रिब्यूनल ने जिन फाइव स्टार होटलों के खिलाफ नोटिस जारी किया है उनमें एशियन होटल्स लिमिटेड (हयात रीजेंसी), होटल एक्सेलसियर (शांगरी-ला), जेपी सिद्धार्थ, पिकाडेली होटल, तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडस होटल एवं स्पा), अमन हॉस्पिटैलिटी (कैम्पिंस्की एम्बिएंस), इरोज रिसॉर्ट्स और होटल प्राइवेट लिमिटेड (डबल ट्री बाय हिल्टन) तथा आईबिस होटल शामिल हैं.
एनजीटी द्वारा जिन वाणिज्यिक परिसरों को नोटिस दिया वे हैं, डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड, डीएलएफ रिटेल डेवलपर्स लिमिटेड, आदित्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अग्रवाल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड.
ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा दिल्ली जल बोर्ड को एक संयुक्त निरीक्षण द्वारा इन स्थानों के आस-पास भूजल-स्तर का पता लगाने का आदेश दिया है.
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