केंद्र सरकार ने पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 4 अक्टूबर 2012 को स्वीकृति दी. सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक को मंजूरी दे दी गई.
विधेयक में प्रावधान है कि पीएफआरडीए देश में कई पेंशन निधियों की निगरानी कर सकता है और वहीं इस क्षेत्र का पूर्णकालिक नियामक भी होगा.
विधेयक में प्रावधान है कि जनवरी 2004 के बाद से भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत कवर होंगे. सैन्य बल इसमें शामिल नहीं हैं.
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