बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव किया है, जिससे यह कंपनियां विभिन्न बाजार इंस्ट्रूमेंट्स (सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट ऋण) में निवेश कर सकेंगी. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इससे संबंधित अधिसूचना 7 मार्च 2013 को जारी की. संबंधित अधिसूचना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
• जीवन बीमा कंपनियां को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति.
• सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश कुल कोष का 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
• केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा अन्य मंजूर प्रतिभूतियों में कुल मिलाकर यह निवेश 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
• जीवन बीमा कंपनियों को आवास और बुनियादी ढांचा बांडों में भी निवेश की अनुमति. इन बांडों की रेटिंग एए से कम नहीं होनी चाहिए. इस श्रेणी में निवेश 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
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