भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्त वर्ष 2012 में 7 कंपनियों पर 21.35 लाख रुपए से अधिक जुर्माना लगाया. बाजार नियामक सेबी द्वारा निवेशकों की शिकायतों का समाधान नहीं करने वाली कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया गया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचना नवंबर 2012 में दी.
जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें अर्न्स्ट् हेल्थकेयर (10 लाख रुपए), गुजरात फिलामेंटस (5 लाख रुपए) तथा गुजरात एक्वा इंडस्ट्रीज (10,000 रुपया) शामिल हैं.
इससे पूर्व वित्त वर्ष 2011-2012 की पूरी अवधि में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुल 5 कंपनियों पर जुर्माना लगाया था, जबकि वित्त वर्ष 2010-2011 में यह संख्या 3 थी. वित्त वर्ष 2011-12 में सेबी ने 53.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में यह राशि 43 लाख रुपए थी.
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