महाराष्ट्र सरकार ने 5 जून 2015 को खुली सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा की. इसके तहत महाराष्ट्र में अब खुली सिगरेट नहीं मिलेगी. महाराष्ट्र सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया. इसके बाद इस नियम के उल्लंघन पर 2 साल जेल या 5 हजार का जुर्माना हो सकता है. दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल जेल और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है.
इसके साथ ही महाराष्ट्र ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने पर भी रोक लगा दी. इस रोक की दो बड़ी वजहें हैं: एक, देश में 70% सिगरेट खुली ही बिकती हैं. दूसरी यह कि खुली सिगरेट पर चेतावनी नहीं होती, इसलिए लोगों को आगाह भी नहीं किया जा सकता.
विदित हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में ही कोपटा नाम का कानून बना दिया था, जिसमें खुली सिगरेट बेचने पर रोक है. महाराष्ट्र सरकार के उपरोक्त कदम के बाद महाराष्ट्र देश का पांचवां राज्य बन गया है, जहां खुली सिगरेट बेचने पर रोक है. इससे पहले चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में इस तरह का कदम उठाया जा चुका है.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation