बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA: Insurance Regulatory and Development Authority, इरडा) ने यूनिट लिंक्ड पेंशन बीमा पॉलिसी पर गारंटीशुदा रिटर्न के बजाय बाजार आधारित रिटर्न देने का प्रपत्र 2 अगस्त 2011 को जारी किया.
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के इस निर्णय के उपरांत यूनिट लिंक्ड पेंशन बीमा पॉलिसी पर साढ़े चार फीसदी का गारंटीशुदा रिटर्न देने की बाध्यता खत्म हो गई. इरडा द्वारा यूनिट लिंक्ड पेंशन बीमा पॉलिसी पर बाजार आधारित रिटर्न प्रपत्र के अनुसार बीमा कंपनियों को पेंशन पॉलिसियों में ग्राहक से मिले कुल प्रीमियम के बराबर राशि का रिटर्न सुनिश्चित करना होगा. इसके साथ ही बीमा कंपनियां परिपक्वता अवधि के बाद चार से छह फीसदी के बीच रिटर्न देने का समझौता ग्राहक के साथ कर सकती हैं.
ज्ञातव्य हो कि सितंबर 2010 में इरडा ने यूनिट लिंक्ड पेंशन बीमा पॉलिसी पर साढ़े चार फीसदी का गारंटीशुदा रिटर्न देने की बाध्यता बनाई थी. नए नियम के तहत अब इंश्योरेंस कंपनियों को निवेश के बेहतर मौके उपलब्द्ध हो सकेंगे.
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