सर्वोच्च न्यायालय ने इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनीको के भारत छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने आदेश को 2 अप्रैल 2013 को वापस ले लिया. यह निर्णय दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों द्वारा मुकदमे की कारवाई के लिए भारत लौट आने के बाद लिया गया.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 मार्च 2013 के अपने आदेश को निरस्त कर दिया. इटली सरकार द्वारा इन दोनों नौसैनिकों को वापस भेजने से इंकार करने के बाद इस आदेश के जरिए न्यायालय ने इटली के राजदूत के भारत छोड़कर जाने पर पांबदी लगा दी थी.
न्यायालय ने केंद्र को इटली के नौसैनिकों मेसिमिलियानो लातोरे और सेल्वातोर गिरोने पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया. इन दोनों नौसैनिकों पर वर्ष 2012 में केरल तट के पास दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है.
विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2013 को इन दोनों नौसैनिकों को इटली के आम चुनाव में वोट डालने के लिए चार सप्ताह के लिए इटली जाने की अनुमति दी थी. यह नौसैनिक 22 मार्च 2013 को भारत लौट आए.
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