हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संपत्ति कुर्की और अधिहरण विधेयक-2011 को सदन ने 30 अगस्त 2011 को मानसून सत्र (शिमला) के अंतिम दिन में पारित कर दिया. संपत्ति कुर्की और अधिहरण विधेयक-2011 (Attachments and Confiscation of Property Bill-2011) के तहत राज्य में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना है.
संपत्ति कुर्की और अधिहरण विधेयक-2011 के तहत स्थापित किए जाने वाले विशेष अदालतों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की तेज न्यायिक प्रक्रिया हेतु जिला व सत्र न्यायाधीश के समकक्ष न्यायिक अधिकारी को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना है.
संपत्ति कुर्की और अधिहरण विधेयक-2011 (Attachments and Confiscation of Property Bill-2011) के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मी व अधिकारी को शामिल किया गया है, और राज्य से बाहर व विदेशों में पड़ी संपत्ति को भी राज्य सरकार द्वारा जब्त करने का अधिकार है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से संपत्ति कुर्की और अधिहरण विधेयक-2011 पारित किया. इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष तुलसी दास ने विधान सभा के मानसून सत्र को स्थगित कर दिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होना है.
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