Indian Army Agniveer Age Relaxation 2023: सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए एक नया कदम उठाया गया है, केंद्र सरकार ने पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की एक नई श्रेणी के निर्माण को मंजूरी दी है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा घोषित इस नये स्टेप से अग्निवीरों को राहत मिलेगी और उन्हें लाभ होगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरक्षण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती के लिए लागू होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता परीक्षा और तदनुसार पूर्व-अग्निवीरों के लिए छूट की घोषणा की है।
ट्वीट के अनुसार “गृह मंत्रालय ने 06.03.2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) विंग (अधीनस्थ रैंक) ग्रुप 'बी' और 'सी' पदों के भर्ती नियम, 2010 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें पूर्व-अग्निवरों को रिक्तियों CISF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।”
एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पूर्वोक्त प्रावधानों को शामिल कर शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट एवं तदनुसार आवश्यक संशोधन करने का उल्लेख किया गया है। सीआरपीएफ और एआर के मामले में समान कार्रवाई अधिसूचना के अंतिम चरण में है:
Indian Army Agniveer Age Relaxation and Limit
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कुछ नए उपाय शुरू करने वाली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सुविधा मिल सके. अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से आगे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
इससे पहले सरकार ने अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है जो एक अलग आदेश का पालन करते थे। अग्निवीरों के लिए आवेदन करने वाले उन सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सामना करना पड़ा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसके बाद उनका चिकित्सा परीक्षण शामिल था। अंतिम रूप से एक अग्निवीर के रूप में चयन करने के लिए, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उसी के लिए चयन प्रक्रिया के तहत अंतिम चरण के रूप में सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी।
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