अगर आप रेलवे के वेकेंसी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए...जी हाँ अब रेलवे में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपने 12 अंको की आधार संख्या या 28 अंक की आधार पंजीकरण रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जायेगा. आरआरबी के नए व्यवस्था के अनुसार रेलवे में आवेदन के लिए अभ्यार्थियों को उक्त आधार नंबर देना आवश्यक होगा.
उम्मीदवारों की सत्यता और उनके डेटा की जांच के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और आधार डेटा का उपयोग करने का निर्णय रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने लिया है और अब भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए यह अनिवार्य होगी.
इसलिए, रेलवे में रोजगार के लिए प्रयासरत उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे आवेदन के लिए अपने आधार संख्या को अवश्य ही भरें जो व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि यह आधार अधिनियम की धारा 57, जो यह व्यवस्था देती है कि किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है.
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम राज्यों के अभ्यर्थियों को आधार संख्या के बिना आवेदन करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, उन्हें भी अन्य वैध पहचान पत्रों को इसके लिए प्रस्तुत करना होगा जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैध पहचान पत्र आदि.
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