गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों/सेवाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की 29 अप्रैल 2016 को घोषणा की.
इसके तहत गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. इस आरक्षण के लिए 1 मई 2016 को अधिसूचना जारी की जाएगी. इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे.
विदित हो कि हो कि इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का फैसला किया गया है. सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएगी. सरकार का ऑर्डिनेंस आने से शिक्षा और नौकरी में सवर्णों को भी लाभ मिलेगा. इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.
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