केंद्र सरकार के एक नए आदेश के तहत अब 500 रुपये के पुराने नोट रेलवे, राज्य सड़क परिवहन की बसों और मेट्रो में सिर्फ 10 दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे. इससे पहले यह 15 दिसंबर तक मान्य थे. इस मामले में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है. 08 नवम्बर 2016 को नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से दी गई रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेना आरम्भ कर दिया है.
मुख्य तथ्य-
- 500 रुपये के पुराने नोट एयर टिकट और पेट्रोल पंप पर पहले ही बंद किए जा चुके हैं. पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार करने हेतु पूर्व में 15 दिसंबर आधी रात तक की तारीख तय की. बाद में यह समय सीमा वापस लेते हुए इसे 2 दिसंबर कर दिया गया.
- केंद्र सरकार ने फ्री टोल सेवा की लिमिट भी 2 दिसबंर को खत्म कर दी.
- ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे की खान-पान सेवा के भुगतान के लिये पुराने 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे.
- सरकार ने जन-उपयोगी सेवाओं में भुगतान में 1,000 रुपए के नोट के उपयोग पर पूर्व में प्रतिबंध लगा दिया.
जहां 500 रुपये के पुराने नोट 15 दिसंबर तक मान्य-
- सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5 हजार रु. तक का सामान, मिल्क बूथ, श्मशान घाट/कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट और और मोबाइल रिचार्ज हेतु 500 के पुराने नोट स्वीकार किए जा सकते हैं.
- स्थानीय निकायों के बिल-जुर्माना, घर का बिजली/ पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की दो हजार रु. तक की फीस, सरकारी कॉलेजों की फीस, 500 रु. तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation