अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया

Aug 31, 2020, 09:57 IST

संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है.

Arunachal assembly passes resolution for inclusion of state in Sixth Schedule in Hindi
Arunachal assembly passes resolution for inclusion of state in Sixth Schedule in Hindi

अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है. अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है.

संसदीय कार्य मंत्री बमांग फेलिक्स द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव  रखा है वह ऐतिहासिक है.

मुख्य बिंदु

•    संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है.

•    राज्यपाल को ज़िले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त ज़िलों के नाम में परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्राप्त है.

•    यद्यपि संघ कार्यकारी का शक्तियाँ पाँचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के प्रशासन तक विस्तारित हैं, लेकिन छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं.

•    प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा संकल्प लेती है कि मूल निवासियों के जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा.

संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है?

संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती है. अनुच्छेद 244A को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था. यह संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों हेतु एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने का अधिकार देता है. इसे सबसे पहले 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था. यह जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है.

6वीं अनुसूची के लाभ क्या है?

छठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है. छठी अनुसूची आदिवासी समुदायों को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है. जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है. ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
... Read More

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Latest Education News